उत्तराखंड

अंकिता भंडारी हत्याकांडः आज फैसले की उम्मीद, चार जोन में बंटा कोटद्वार; पूरे शहर में निषेधाज्ञा लागू

कोटद्वार। प्रदेश के बहुचर्चित वनंतरा प्रकरण पर अदालत का फैसला आने के बाद शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए पौड़ी जिले को पांच जोन में बांटा गया है। इसमें से चार जोन कोटद्वार में बनाए गए हैं। इसके अलावा शुक्रवार को पूरे कोटद्वार में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
साथ ही न्यायालय परिसर के 200 मीटर दायरे में किसी को भी बगैर अनुमति प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, अधिवक्ताओं व वादकारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि प्रत्येक जोन में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।
न्यायालय परिसर से सुखरो पुल तक बनाए गए जोन में तहसीलदार कोटद्वार साक्षी उपाध्याय, न्यायालय परिसर से बीईएल रोड तक बनाए गए जोन में प्रभारी नायब तहसीलदार कोटद्वार मनोहर सिंह नेगी, न्यायालय परिसर से देवी मंदिर तक बनाए गए जोन में सहायक नगर आयुक्त अजय अष्टवाल और न्यायालय परिसर से पदमपुर चौक तक बना गए जोन में एआरटीओ मजिस्ट्रेट होंगे। वहीं, जिला मुख्यालय पौड़ी में बनाए गए जोन में तहसीलदार पौड़ी दीवान सिंह राणा मजिस्ट्रेट होंगे। उप जिलाधिकारी ने बताया कि न्यायालय के 200 मीटर दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, नारेबाजी और जुलूस-प्रदर्शन भी वर्जित रहेगा।

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