उत्तराखंड

सीएम धामी ने पूरा किया वायदा, अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी

देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से विधिवत रूप से क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी कर दी गई।

सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब सेवामुक्त अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा  “देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।”

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