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योगेंद्र रावत बने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य

देहरादून 13 अगस्त ।

उत्तराखंड शासन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत श्री योगेंद्र रावत को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का सदस्य नियुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-04 की ओर से शासनादेश जारी किया गया है।
शासनादेश के अनुसार श्री योगेंद्र रावत का कार्यकाल छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना 10 अगस्त 2026 को देहरादून से जारी की गई।
शासन की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्ति भारतीय संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप की गई है। योगेंद्र रावत की नियुक्ति के साथ अब वे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संवैधानिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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