रूद्रपुर,12 फरवरी 2026 ।
आगामी होली पर्व के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड श्री सचिन कुर्वे के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमांऊ मण्डल डा. राजेन्द्र सिंह कठायत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अभियान के तहत पुलभट्टा, किच्छा क्षेत्र के सिरौलीकलां खुर्द स्थित एक मिल्क चिलिंग सेंटर/प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संदेह के आधार पर प्लांट से दूध के 02 नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रूद्रपुर भेजे गए। साथ ही मिल्क चिलिंग यूनिट में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था न होने, गंदगी पाए जाने एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालन न किए जाने पर प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करते हुए माननीय सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही नियमानुसार किए जाने की बात कही गई।
इसके उपरांत शक्तिफार्म स्थित ऑयल एवं फ्लोर मिल का निरीक्षण किया गया, जहां से संदेह के आधार पर 01 नमूना सरसों के तेल तथा 01 नमूना आटे का परीक्षण हेतु लिया गया। इन नमूनों को भी राजकीय विश्लेषणशाला भेजा गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित इकाई को साफ-सफाई बनाए रखने तथा मानकों के अनुरूप खाद्य तेल एवं आटे के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय के निर्देश मौके पर ही दिए गए।
अभियान के दौरान शक्तिफार्म, सितारगंज स्थित शीतल पेय वितरक फर्म श्री श्याम एजेंसीज का भी निरीक्षण किया गया। यहां से कोल्ड ड्रिंक के 02 नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण के समय फर्म के पास एफ.एस.एस.ए.आई. फूड लाइसेंस नहीं पाया गया। इस संबंध में शीतल पेय आपूर्तिकर्ता फर्म ओम एजेंसीज, कुंडा काशीपुर को भी प्रावधानों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया गया। दोनों फर्मों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी प्रतिष्ठान स्वामियों एवं विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय न करने के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को चेतावनी दी गई कि यदि एफ.एस.एस.ए.आई. एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों का निर्माण, विक्रय, भंडारण अथवा वितरण नहीं पाया गया अथवा बिना पंजीकरण/लाइसेंस के खाद्य कारोबार किया गया, तो उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस संख्या अंकित होना अनिवार्य बताया गया।
बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत एवं लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ताओं से ही खाद्य सामग्री क्रय करने तथा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय का दैनिक रिकॉर्ड संधारित करने के भी निर्देश दिए गए। आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग तिथि एवं खाद्य कारोबारकर्ता का लाइसेंस अवश्य जांच लें। निम्न गुणवत्ता, अस्वच्छ अथवा अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री की शिकायत टोल फ्री नंबर 18001804246 पर की जा सकती है।
इस अभियान में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमांऊ मण्डल डा. राजेन्द्र सिंह कठायत, सहायक आयुक्त ऊधम सिंह नगर श्री ललित मोहन पाण्डे, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर श्रीमती अपर्णा साह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूद्रपुर श्रीमती आशा आर्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


